Thursday, 24 December 2020

 मध्यप्रदेश में उपभोक्ताओं के हित में किए गए अनेक प्रावधान :- बिसाहूलाल सिंह 


रिपोर्ट आदर्श दुबे✍️

अनूपपुर। प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया कि प्रदेश में उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में खाय, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्यरत है। कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में इस वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस (24 दिसम्बर 2020) के आयोजन को डिजिटल माध्यम के द्वारा किया जाना निर्धारित किया गया है। नवीन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की विशेषताओं” की जानकारी जहां लोगों को  अवगत कराया गया  तो वही वेबीनार के माध्यम से प्रदेश में संचालित 22 कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं 22,824 ग्राम पंचायतों को भी विशेष रूप से प्रसारण से जोडा जावेगा, जिसके द्वारा विशेष रूप से ग्रामीण व्यक्तियों एवं कृषकों को जानकारी प्राप्त हो सकेंगी। इस कोरोना संक्रमण के चुनौतिपूर्ण काल में विभाग द्वारा किए गए इस प्रशिक्षण एवं जागरूकता संबंधी अभिनव पहल के लिए विभाग के अधिकारीगण बधाई के पात्र हैं। इस प्रकार की जनजागरूकता बाजार की प्रतिस्पर्धा के दौर में किया जाना बहुत आवश्यक है ताकि उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। उपभोक्ताओं को चयन, सूचना, सुरक्षा, सुनवाई, प्रतितोषण एवं जागरूकता का अधिकार है। उपभोक्ता को अनुचित व्यापार व्यवहारों अथवा बेईमानीपूर्वक उपभोक्ताओं के शोषण के विरुद्ध प्रतितोष एवं उचित समाधान प्राप्त करने का अधिकार है। विभिन्न प्रचार-प्रसार के माध्यम से भी उपभोक्ताओं को अपनी वास्तविक शिकायत दर्ज करने के लिये सुझाव दिया जाता है। कई बार उपभोक्ताओं की शिकायत बहुत कम मूल्य की होती है एवं उपभोक्ता शिकायत करने से बचता है किन्तु ऐसी घटना का समूचे समाज पर

उसका अत्यधिक प्रभाव पड़ सकता है इसलिए उपभोक्ता यदि ठगा जाता है तो उसे जागरूक उपभोक्ता का परिचय देकर शिकायत अवश्य दर्ज करना चाहिए। वर्तमान में विभागीय अधिकारीण द्वारा खाद्य आपूर्ति के कार्यो के साथ-साथ जनजागरुकता का कार्य समय-सयम पर किया जाता है। उपभोक्ता कार्य को और अधिक सषक्त किए जाने की दृष्टि से भारत सरकार की भांति प्रदेष मे भी पृथक उपभोक्ता मामले विभाग बनाए जाने पर विचार किया जाना चाहिए जिससे नवीन अधिनियम का क्रियान्वयन बेहतर रुप से हो सके। 

मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने  कहा कि भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जुलाई 2020 से लागू किया गया है इस अधिनियम में उपभोक्ता हित मे अनेक नये प्रावधान किए गये है जैसे उपभोक्ता आनलाईन षिकायत भी कर सकता है एव सुनवाई वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से भी की जा सकेगी भ्रामक प्रचार पर रोक लगाने का प्रावधान है उत्पाद के विनिर्माता या सेवा प्रदाता का दायित्व भी निर्धारित किया  गया है साथ ही मध्यस्थता की व्यवस्था की गयी है। उपभोक्ता हित में यह एक बहुत ही ष्सषक्त कानून है। यह प्रसन्नता की बात है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर प्रदेष के आज आॅनलाईन षिकायत दर्ज करने की व्यवस्था प्रारम्भ हो रही है जिससे उपभोक्ताओं द्वारा प्रदेष के किसी सुदूूर क्षेत्र से भी षिकायत आसानी से दर्ज की जा सकेगी। सुनवाई की जाकर उपभोक्ता को न्याय प्रदान किया जा सकेगा। 

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग भोपाल की श्रखला बैठक जबलपुर इंदौर ग्वालियर रीवा तथा उज्जैन मे स्थापित की गयी है राज्य आयोग एवं समस्त जिला उपभोक्ता आयोगों के प्रारम्भ से दिनांक 30.11.2020 तक की स्थिति में राज्य आयोग में 59.161 प्रकरण दर्ज हए जिसमें मे 47.626 प्रकरण निराकृत किए गये जिसका निराकरण 80 प्रतिषत है इसी प्रकार समस्त जिला आयोगों में 2.71.119 प्रकरण दर्ज हुए, जिसमें से 2.24.629 का निराकरण किया गया जिसका निराकरण 89 प्रतिषत है। 

श्री सिंह ने बताया की मध्यप्रदेष में संचालित राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नं. 1800-233-0046 द्वारा भी उपभोक्ता सहायता की दिषा में कार्य किया जा रहा है जिसमें दूरभाषा के द्वारा प्रदेष के उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संबंधी आवष्यक जानकारी दी जाती है एवं षिकायत का निवारण किया जाता है उपभोक्ता जागरुकता की मंषा से आकाषवाणी एफएम माध्यम से नवीन अधिनियम के संबंध में जिंगल्स का प्रसारण किया जा रहा है साथ ही दूरदर्षन के माध्यम से माह के प्रत्येक प्रथम तृतीय एवं पंचम मंगलवार को जागों ग्राहक जागों कार्यक्रम के माध्यम से विषय विषेषज्ञों द्वारा जानकारी का प्रसारण किया जाता है। नाप-तौल विभाग एक जनसेवोन्मुखी विभाग है जो नियमातर्गत नाप-तौल उपकरणों की सत्यता सुनिष्चित करते हुए उपभोक्ता करते हुए उपभोक्ता हित संरक्षण का महत्वपूर्ण कार्य करता है नाप-तौल उपकरणों के संबंध में विगत वित्तीय वर्ष 2020-21 में माह नवम्बर तक 64460 संस्थानो के निरीक्षण किये गये जिसमें 701 प्रकरण बनाये गये थे जिनमें राषि रुपये 34.48 लाख का प्रषसन ष्षुल्क एकत्रित किया गया। लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत नापतौल की निर्माता/विक्रेता/सुधाकर अनुज्ञप्ति व पैकर्स पंजीयन संबंधी 7 सेवाएं एवं नापतौल उपकरणो के मूलमुद्रांकन व पुनः सत्यापन संबंधी 12 सेवाएं कुल 19 सेवाएं अधिसूचित की गई है। उक्त सेवाओं में से एमपी है डिस्टिक्ट पोर्टल के  माध्यम से अनुजाति एवं पैकर्स पंजीयन की सेवाएं नवम्बर 2017 एवं मूलमुद्रांकन एवं पुनः सत्यापन सेवाएं अगस्त 2020 से आनलाईन प्रदाय की जा रही है। 

श्री सिंह ने कहा हम सभी उपभोक्ता है और हम सभी का कर्तव्य है कि हम अनुचित व्यापार पद्धतियों का हतोत्साहित करने के लिए अपनी जागरुकता का परिचय दें एवं ठगे जाने से बचे। यदि कहीं हम ठगे जाते है तो अपनी षिकायत दर्ज अवष्य करायें राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की सार्थकता भी तभी है  जब हम सब अपने अधिकारों के लिए सजग होंगे।

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